हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने दिल्ली चुनाव को देखते हुए 5 फरवरी को छुट्टी की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में 5 फरवरी यानी कि बुधवार को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।
सवैतनिक अवकाश का मतलब है कि छुट्टी के बाद भी किसी कर्मचारी का वेतन भी नहीं काटा जाएगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य है कि दिल्ली में पंजीकृत हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को मतदान करने में कोई समस्या न हो।
किस अधिनियम के तहत दिया गया अधिकार?
सरकार की ओर से दिए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत उन कर्मचारियों पर यह प्रावधान लागू होता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।
निजी कंपनियों को क्या हैं आदेश?
हरियाणा सरकार के द्वारा दिए गए बयान में आगे कहा गया कि दिल्ली चुनाव के मद्देनजर इस प्रावधान के मुताबिक, हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वोट दिल्ली में पंजीकृत है। उन सभी को सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा।
बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर एक साथ मतदान किए जाएंगे। इसके बाद 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली में अभी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि उसके सामने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। पिछले 27 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। वहीं, कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है, जिसकी वजह से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
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